उमरिया . कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव देश में व्यापक रूप से पाया गया है। शराब दुकानों में भीड़ का जमाव बना रहता है जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की आशंका बनी रहेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासकीय एवं लोक हित में कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अंतर्गत निर्मित सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मार्च एवं 24मार्च .2020 की अवधि के लिए उमरिया जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। शुष्क दिवस में उमरिया जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकानें, एफ.एल.3, एफ.एल.क, मद्य भण्डागार एवं किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान से कोई भी स्प्रटयुक्त, मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य प्रदार्थ न विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और ना ही वितरित किया जाएगा।
उक्त घोषित दिवस की अवधि में उक्तानुसार मदिरा की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी इस आदेश का कड़ाई से पालन करें ।