रायपुर, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पंजीकृत दिव्यांगजनों की आवासीय संस्थाओं, वृद्धाश्रम, दिवा देखभाल केन्द्र, हाफ वे होम, प्रशामक देखरेख गृह में निवासरत आवासीय हितग्राहियों में संक्रमण रोकने तथा संक्रमण की अवस्था में नियंत्रण के लिए शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
समाज कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागीय जिला अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि संस्था में पृथक से आइसोलेशन वार्ड स्थापित करें। हितग्राहियों में लक्षण पाए जाने पर उन्हें पृथक से इस वार्ड में चिकित्सीय देखभाल में रखा जाए। संस्था में 31 मार्च तक किसी भी नए हितग्राही को प्रवेश ना दिया जाए। आकस्मिक स्थिति में हितग्राही का गहन परीक्षण उपरांत ही प्रवेश दिया जाए।
इन संस्था में निवासरत हितग्राहियों को बार-बार साबुन एवं साफ पानी से कम से कम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। खांसते एवं छींकते समय रूमाल या कपड़े से मुंह और नाक को ढकने के लिए प्रेरित करें। यदि बच्चे बीमार हैं तो अलग कमरे में रखें और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उनके शरीर के तापमान की जांच नियमित रूप से करते रहे। सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बच्चों को बचाएं। साथ ही उन्हें खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए सलाह दें। संस्था परिसर में कार्यरत स्टाफ या हितग्राहियों में से किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण (खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई) हो तो अविलम्ब नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या डॉक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था करें। संस्था में निवासरत बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता और आवासीय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों एवं इसके संभावित खतरों की जानकारी आवासीय हितग्राहियों को आवश्यक रूप से प्रदान की जाए। हितग्राहियों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों जैसे – पार्क, मॉल, बाजार आदि ले जाने से बचे।