रायपुर : राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए आवश्यकता के अनुरूप बारदाना की व्यवस्था के लिए पीडीएस में उपयोग के बाद शेष खाली बारदाना को समितियों में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं । प्रदेश के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों एवं सहकारी समितियों के प्रबंधकों को शेष बारदाना जमा कराने कहा गया है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा आदेश जारी कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारदानों का उपयोग शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के अलावा अन्य कार्याें में करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीडीएस के बारदानों का शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में उपयोग के बाद शेष बारदानों को धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पीडीएस के बारदानों का एकत्रीकरण करने एवं समय-समय पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजीयक सहकारी संस्थाओं को समितियों में पीडीएस बारदाने को सुरक्षित रखने के संबंध में समुचित दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा गया है। पीडीएस बारदाने की उपलब्धता की जानकारी की सॉफ्टवेयर में एन्ट्री पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार करने कहा गया है।
इसी तारतम्य में सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालकों एवं सहकारी समितियों के प्रबंधकों की बैठक लेकर खाद्यान्न वितरण की जानकारी लेते हुए शासन के निर्देशांे के अनुसार खाली हो चुके पीडीएस बारदाने को तीन दिवस के भीतर समितियों में जमा करने के निर्देश दिए हैं । इस कार्य की निगरानी करने हेतु खाद्य निरीक्षकों को निर्देशित किया है। जो दुकान संचालक समय पर बारदाना जमा नहीं करते उन पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन देने कहा गया है।