पटना। बिहार में कोरोना की मार से रहत दिलाने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने अनलॉक करने के लिए आदेश जारी कर दिए है. राज्य सरकार के आदेश के अनुसार केन्द्र की गाइडलाइन को बिहार में लागू रखने का आदेश जारी कर दिया। फिलहाल राज्य में कोई नई पाबंदी लगाए जाने की संभावना नहीं है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक-4 के दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे। अधिकारियों को इसका पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
बतादें 29 अगस्त को गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। यह 1 से 30 सितम्बर तक पूरे देश में प्रभावी है। इसके तहत राज्य में या राज्य से बाहर आनेजाने पर कोई रोक नहीं होगी। 21 सितम्बर से कई अन्य गतिविधियों को संचालित करने की छूट दी गई है। इसके तहत धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते। फिलहाल इस तरह के आयोजनों पर रोक है। वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही उपस्थित का पुराना आदेश 20 सितम्बर तक प्रभावी रहेगा। 21 सितम्बर से शादी समारोह और अंतिम संस्कार में 100 लोग तक शामिल हो सकते हैं। लेकिन स्कूल-कॉलेज में नियमित क्लास पर रोक जारी रहेगी।